न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ ने वाद की पोषणीयता पर फैसला सुनाया था। साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से सभी वादों को अलग-अलग सुनवाई करने की मांग को लेकर दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया था। ऐसे में अब सभी वादों की एक साथ सुनवाई की जानी है। अब वाद बिंदु तय किए जाने हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट मेें श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में अब 19 नवंबर को सुनवाई होगी। बुधवार को पीठ के नहीं बैठने पर सुनवाई टल गई। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के सेवानिवृत्त होने पर अब न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ ने वाद की पोषणीयता पर फैसला सुनाया था। साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से सभी वादों को अलग-अलग सुनवाई करने की मांग को लेकर दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया था। ऐसे में अब सभी वादों की एक साथ सुनवाई की जानी है।