केदारनाथ यात्रा मार्ग को डिजिटल डीआरएस से लिंक किया गया है। इसके तहत इस यात्रा मार्ग से सामान लेने पर उससे अधिक धनराशि ली जाएगी और लौटाने के दौरान क्यूआरकोड स्कैन करने के बाद ली गई अधिक धनराशि लौटा दी जाएगी।

आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से गुप्तकाशी से केदारनाथ तक क्यूआर कोड लगे बोतल बंद पेय एवं खाद्य पदार्थों की सप्लाई अनिवार्य कर दी गई है। प्रशासन ने हैदराबाद की रिसाइकल संस्था के साथ प्लास्टिक उन्नमूलन को लेकर अनूठी पहल की है।
केदारनाथ यात्रा मार्ग को डिजिटल डीआरएस से लिंक किया गया है। इसके तहत इस यात्रा मार्ग से सामान लेने पर उससे अधिक धनराशि ली जाएगी और लौटाने के दौरान क्यूआरकोड स्कैन करने के बाद ली गई अधिक धनराशि लौटा दी जाएगी।
इसके लिए 14 सेंटर स्थापित किए गए हैं जिनके संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय महिलाओं की होगी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर डिजिटल डीआरएस पहली बार उपयोग हो रहा है। गुप्तकाशी से केदारनाथ तक लगभग 57 किमी क्षेत्र (41 किमी सड़क मार्ग व 16 किमी पैदल) को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए प्रशासन ने कमर कस दी है।इस पूरे क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। अब बोतल बंद पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों (बिस्किट, नमकीन) के उपयोग को लेकर भी नई व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने रिसाइकल संस्था के सहयोग से गुप्तकाशी से केदारनाथ तक संचालित एक हजार से अधिक दुकानों पर क्यूआर कोड बोतल बंद जूस, पानी, सोडा, खाद्य पदार्थों (बिस्किट, नमकीन) की बिक्री अनिवार्य कर दी है।
केदारनाथ यात्रा मार्ग को डिजिटल डीआरएस से लिंक किया गया है। इसके तहत इस यात्रा मार्ग से सामान लेने पर उससे अधिक धनराशि ली जाएगी और लौटाने के दौरान क्यूआरकोड स्कैन करने के बाद ली गई अधिक धनराशि लौटा दी जाएगी।
इसके लिए 14 सेंटर स्थापित किए गए हैं जिनके संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय महिलाओं की होगी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर डिजिटल डीआरएस पहली बार उपयोग हो रहा है। गुप्तकाशी से केदारनाथ तक लगभग 57 किमी क्षेत्र (41 किमी सड़क मार्ग व 16 किमी पैदल) को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए प्रशासन ने कमर कस दी है।इस पूरे क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। अब बोतल बंद पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों (बिस्किट, नमकीन) के उपयोग को लेकर भी नई व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने रिसाइकल संस्था के सहयोग से गुप्तकाशी से केदारनाथ तक संचालित एक हजार से अधिक दुकानों पर क्यूआर कोड बोतल बंद जूस, पानी, सोडा, खाद्य पदार्थों (बिस्किट, नमकीन) की बिक्री अनिवार्य कर दी है।