हरिद्वार चंडी देवी मंदिर के तत्कालीन महंत रोहित गिरी पर बिना तलाक दूसरी शादी का आरोप है। इसके साथ महंत ने अपनी पहली पत्नी पर मंदिर में चोरी करने का आरोप लगाया, जिसे लेकर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, आज इन मामलों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 

मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने महंत की पहली पत्नी को अग्रिम जमानत दे दी है।  साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत की है। 

मामले के अनुसार महंत की पहली पत्नी ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी।  जिसमें कहा गया कि उनका विवाह मंदिर में महंत के साथ हुआ,  उसके बाद महंत ने उन्हें बिना बताए दूसरी शादी कर ली।  उसके बाद वर्तमान में वे लिव इन में रह रहे हैं, जब उन्होंने इसका पता करवाया गया तो यह सब सही निकला।  जिसपर उनके द्वारा एक प्राथमिकी दायर की गई।  इसके बाद महंत ने मंदिर चोरी का मुकदमा उनके खिलाफ़ दर्ज करवा दिया।  इसी को आधार मानकर उन्होंने उच्च न्यायलय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। 

जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें राहत दी है, कोर्ट ने कहा अग्रिम आदेश तक मंदिर का संचालन बदरी केदार मंदिर समिति(BKTC) कमेटी करेगी।  तब तक चंडी मंदिर में महंत व उनके चेलों की आवाजाही पर रोक रहेगी। 

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