हाईकोर्ट ने सभी दुकानों को खाली करने का आदेश दिया है। दुकानें खाली होने के बाद वहां पर दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए रैंप और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने शपथपत्र दिया कि अब वह इन दुकानों को किराये पर नहीं उठाएंगे। श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित दुकानें खाली होने के बाद श्रद्धालुओं के हित के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने 30 अगस्त 2025 को भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन प्रतिवादियों ने इस निर्णय को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के हित में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी दुकानों को खाली करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि दुकानें खाली होने के बाद वहां पर दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए रैंप और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
साथ ही कुछ दुकानों को श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए भी विकसित किया जाएगा। ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। दुकानों के अनाधिकृत कब्जे के चलते वहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह रास्ता साफ कर दिया है।