मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में अगली सुनवाई एक साथ 17 वादों पर सुनवाई होगी। मस्जिद के पंजीकरण को चुनौती देने की भी तैयारी है।

seventeen cases will be heard simultaneously in Shri Krishna Janmabhoomi and Idgah dispute case In Mathura

तीर्थनगरी मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में एडवोकेट कमीशन के स्वरूप (कमीशन की संरचना और तौर तरीकों) पर 11 जनवरी 2024 को सुनवाई होनी है। अब इसी सुनवाई की तिथि पर ही अन्य 17 वादों पर सुनवाई होगी। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर यह आदेश अपलोड किया गया।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट से जन्मभूमि मामले में दाखिल 18 वादों में से एक वाद पर एडवोकेट कमीशन की मंजूरी हो गई है। कमीशन की संरचना और तौर तरीकों पर 11 जनवरी को सुनवाई होनी। अब इसी दिन अन्य 17 वादों में भी सुनवाई होगी। इस तिथि पर अन्य 17 वादों में भी एडवोकेट कमीशन के आदेश को लागू करने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही आगरा की जामा मस्जिद के सर्वे की भी मांग रखी जाएगी।

गोविंद नगर थाने ने दी रिपोर्ट, तीन को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन को कूटरचित दस्तावेज के जरिये शाही ईदगाह मस्जिद का पंजीकरण कराने का आरोप लगाते हुए मुस्लिम पक्ष के खिलाफ मुकदमे की मांग को लेकर सीजेएम, मथुरा कोर्ट में दाखिल अर्जी पर गोविंद नगर थाना पुलिस की ओर से शुक्रवार को रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को यह रिपोर्ट मांगी थी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने मुकदमे की मांग वाली अर्जी पर 3 जनवरी की तिथि सुनवाई के लिए नियत कर दी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uttarakhand