वृंदावन के श्रीबांकेबिहारी मंदिर में दर्शन की समय सीमा बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं, इसे लेकर हाईपावर्ड कमेटी के फैसले को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है।

श्रीबांकेबिहारी मंदिर में दर्शन की समय सीमा बढ़ाए जाने के हाईपावर्ड कमेटी के फैसले को रद्द करने की अर्जी पर शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद पत्रावली को आदेश के लिए सुरक्षित कर लिया है।
अर्जी दाखिल करने वाले संजय हरियाणा ने बताया कि शुक्रवार को कोर्ट को अपना फैसला सुनाना था, लेकिन एतराज वकालतनामा दाखिल न करने को लेकर कोर्ट में बहस हुई। कोर्ट में उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के 28 नवंबर 2022 के अनंत शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि का फैसला दाखिल किया। इस आदेश में सेवा पूजा समय बढ़ाने के आदेश को स्टे किया गया है। हाईपावर्ड कमेटी ने कोर्ट के इस आदेश का उल्लंघन किया है।
कोर्ट को बताया कि मंदिर के सभी प्रकरण को सुनने का अधिकार सिविल जज जूनियर डिवीजन को है। हाईकोर्ट में दाखिल की गई पीआईएल 1509 सन 2022 की स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की गई। पूरे प्रकरण को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर गौर किया और ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में 3 घंटे दर्शन का समय बढ़ाए जाने की अर्जी की पत्रावली को आदेश के लिए रिजर्व कर लिया। वादी संजय हरियाणा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए हाईपावर्ड कमेटी के खिलाफ अर्जी दाखिल की जाएगी।