ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। इसके मुताबिक, ज्ञानवापी परिसर में मंदिर की संरचना मिली है। हालांकि, मामले को अभी 1991 के पूजा स्थल कानून की परीक्षा से गुजरना होगा।

ज्ञानवापी मामले से जुड़ी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। गुरुवार देर शाम जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्ववेश की अदालत ने सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। इसके मुताबिक, ज्ञानवापी परिसर में मंदिर की संरचना मिली है। इस पर हिंदू पक्ष ने अपनी जीत बताते हुए कहा है कि सर्वे रिपोर्ट से साफ हो गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब हिंदुओं को पूजा-पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। मौजूदा समय में देखें तो हिंदू पक्ष का दावा शुरुआती तौर पर मजबूत हो सकता है, लेकिन अभी मामले को वाराणसी में सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी परीक्षा से भी गुजरना होगा। इसके बाद ही तय होगा कि ज्ञानवापी परिसर पर मालिकाना हक का मुकदमा चल सकता है या नहीं। दूसरा पक्ष पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 का हवाला देकर इस पर संवैधानिक रोक लगाने की मांग कर रहा है।

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