उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड सोमवार को जारी करेगा यात्रा की गाइडलाइन
एक जुलाई से प्रदेश के स्थायी निवासी ही कर पाएंगे दर्शन
उत्तराखंड सरकार एक जुलाई से राज्य के स्थायी निवासियों के लिए चारधाम यात्रा की अनुमति देगी। सोमवार को उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड की ओर से आदेश जारी किया जाएगा। उत्तराखंड से बाहर के श्रद्धालुओं को अभी दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन से आने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
देवस्थानम बोर्ड ने 30 जून तक चारधाम यात्रा में स्थानीय श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति दी हुई है, लेकिन एक जुलाई से पूरे प्रदेश के लोगों को सशर्त दर्शन की अनुमति मिल सकेगी। वहां जाने वाले श्रद्धालुओं के पास स्थायी निवासी का प्रमाणपत्र होना चाहिए। साथ ही चारधाम दर्शन के लिए आनलाइन पंजीकरण करना होगा।
कंटेनमेंट जोन वालों को अनुमति नहीं
कोरोना महामारी के चलते चारधाम यात्रा अपने स्वरूप में शुरू होगी, लेकिन अभी दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु चारधाम में दर्शन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल प्रदेश के भीतर ही चारधाम यात्रा संचालित की जाएगी। प्रदेश में भी कंटेनमेंट जोन के तहत आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी।
चारधाम यात्रा को लेकर सोमवार को गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसमें प्रदेश के लोगों को ही शर्तों के तहत दर्शन की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोन के तहत आने वाले श्रद्धालुओं को चारधाम में दर्शन की अनुुमति नहीं रहेगी। सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड की बैठक में चारधाम यात्रा को प्रदेश के भीतर खोलने पर सहमति बन गई है।
– रविनाथ रमन, सीईओ, देवस्थानम बोर्ड