उत्तर प्रदेश के जाैनपुर निवासी एक व्यक्ति ने मड़ियाहूं थाने में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी। अदालत के आदेश पर वाराणसी के शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Case of fraud against head and disciple of Kabir Math varanasi action taken on court order

वाराणसी के कबीरचौरा मठ मूलगादी के महंत विवेक दास और उनके शिष्य प्रमोद दास के खिलाफ शिवपुर थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई जौनपुर जिले के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के भदि्खन निवासी संतोष कुमार मिश्रा के प्रार्थना पत्र पर अदालत के आदेश से की गई है। संतोष कुमार मिश्रा ने पुलिस को बताया कि वह सामाजिक सेवा का काम करते हैं। श्री सद्गुरु कबीर मंदिर से काफी दिनों से जुड़े रहने के कारण प्रमोद दास के प्रति उनका गहरा विश्वास था। 

इसका लाभ उठाकर प्रमोद दास ने उनको कादीपुर स्थित 1.9750 हेक्टेयर जमीन में निर्मित 10 कमरे और दुकान का मालिक खुद को बताया। इसके बाद उनके पक्ष में एक पट्टाशुदा लीज डीड तीन वर्ष के लिए करने की बात कही। प्रमोद दास की बात पर विश्वास कर उन्होंने कागज दिखाने को कहा। इस पर प्रमोद दास ने खतौनी और पावर ऑफ एटाॅर्नी दिखाई। खतौनी दिखाने के बाद प्रमोद दास उनसे लीज को तत्काल कराने की जिद करने लगे। इसके साथ ही 10 लाख रुपये अग्रिम धनराशि के रूप में कई किश्त में लिया। उसके बाद उनके हक में एक पट्टाशुदा अनुबंध विलेख किया। 

पट्टा अनुबंध विलेख करते समय भी प्रमोद दास ने उनसे 50 हजार रुपये लिए। वह अपने किरायेदारी वाले कमरे और अन्य दुकान की मरम्मत करा रहे थे, तभी उनके पास विकास अग्रवाल और प्रदीप सोनकर आए। उन्होंने कागज दिखाते हुए बताया कि विवेक दास ने उनके पक्ष में किरायेदारी अनुबंध विलेख किया है। 

इस पर उन्होंने प्रमोद दास से बात की और कहा कि सब कुछ जानते हुए धोखाधड़ी क्यों की। इसके साथ ही अपना पैसा वापस मांगा। प्रमोद दास ने हत्या की धमकी दी। इसकी शिकायत उन्होंने शिवपुर थाने की पुलिस से की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो वह अदालत की शरण में गए। उधर, इस संबंध में शिवपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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