वृंदावन पुलिस ने कोर्ट में अनिरुद्धाचार्य की रिपोर्ट दाखिल नहीं की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 4 सितंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

मथुरा के भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ दायर वाद में बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में वृंदावन पुलिस द्वारा अपनी रिपोर्ट दाखिल न करने के चलते कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही 4 सितंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने 28 जुलाई को वृंदावन के भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ गलत बयान देने पर कार्रवाई के लिए सीजेएम की कोर्ट में वाद दायर किया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 21 अगस्त की तारीख मुकर्रर की और वृंदावन पुलिस को कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।
बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान वृंदावन पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल नहीं की। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए 4 सितंबर को वृंदावन पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वादी मीरा राठौर के समर्थन में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ वाद दायर करने वाली बार अधिवक्ता सौम्या एवं प्रीति प्रियदर्शनी समेत अन्य महिला अधिवक्ता मौजूद रहीं।