कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
 

The court reserved its decision on Aniruddhacharya's remarks.

मथुरा के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने बताया कि कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य ने कुछ समय पहले महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। इस पर उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां याचिका दायर की थी।

इस मामले में मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की कोर्ट ने दलील सुनी गई। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पूर्व कथावाचक ने कोर्ट में अपने बयान को लेकर माफीनामा दाखिल किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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