ओबीसी आरक्षण को शामिल करने के लिए जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया। इससे पंचायत स्तर पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलेगा।

jammu kashmir Panchayati Raj Act amended to incorporate OBC reservation

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है। इस अधिनियम में अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को शामिल किया गया है। इससे पंचायत स्तर पर ओबीसी आरक्षण के तहत पिछड़े वर्गों को अपना और प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इसमें ओबीसी की परिभाषा को शामिल किया गया है। इसके लिए संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अलावा अब ओबीसी को भी आरक्षण प्रदान किया गया है।

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Uttarakhand