इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई में मस्जिद के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए गए। कहा गया कि मस्जिद विश्वेश्वर नाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की कोर्ट में इस प्रकरण में अब अगली सुनवाई 10 मई को होगी।
हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान मंदिर पक्ष की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने मस्जिद के अस्तित्व पर सवाल उठाया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि वहां पर मस्जिद काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में 1936 में अदालत द्वारा दिए गए आदेश को भी रेखांकित किया है। तर्क दिया गया कि पूर्व में दाखिल वाद केवल तीन मुस्लिमों से संबंधित था। वह सामान्य आदेश नहीं था। उस आदेश के आधार पर कोई दावा नहीं किया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान सभी पक्ष मौजूद रहे और मंदिर पक्ष के अधिवक्ता की ओर से परिसर की स्थिति को लेकर जानकारी उपलब्ध कराई गई तो वहीं दूसरी ओर न्यायमूर्ति की ओर से भी साक्ष्यों को लेकर भी जानकारी ली गई। इसके अलावा न्यायमूर्ति पाड़िया ने आयुक्त द्वारा स्थल के निरीक्षण के बारे में भी पूछताछ की