चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यवसायिक सवारी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू हो जाएगी। एआरटीओ कार्यालय से सुबह 11 बजे से ग्रीन कार्ड जारी होने लगेंगे।
एआरटीओ रावत सिंह कटारिया ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर चलने वाले सभी व्यवसायिक सवारी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य होगा। बिना ग्रीन कार्ड किसी भी वाहन को यात्रा मार्ग पर संचालित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कहा कि वाहन स्वामी, चालक 23 मार्च से सभी कार्य दिवसों में अपने वाहनों का समय पर निरीक्षण करवाकर आवश्यक वैध दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थल पर पहुंचकर ग्रीन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस, परमिट, टैक्स, इंश्योरेंस और पीयूसी (प्रदूषण) की जांच के बाद परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक अनिवार्य डिजिटल दस्तावेज ग्रीन कार्ड है। यह सुनिश्चित करता है कि वाहन पहाड़ी रास्तों पर चलने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, जिसके बिना भारी जुर्माना लग सकता है या वाहन सीज भी हो सकता है।