मथुरा में मंदिर में महंत समेत दो लोगों की हत्या की गई थी। दोनों को पीट-पीटकर बेरहमी से माैत के घाट उतारा गया था। मामले में कोर्ट ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Life imprisonment for convict in Mathura double murder case

मथुरा के मगोर्रा थाना क्षेत्र के गांव जंगली में 5 मई 2015 की रात मंदिर के महंत सहित दो लोगों की लाठी डंडों से पीटकर हत्या करने वाले को एडीजे स्पेशल (एससी-एसटी एक्ट) अजय पाल सिंह की अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसके ऊपर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया लगाया है। दोषी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है।

मगोर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम नगला जंगली में स्थित मंदिर परिसर में 5 मई 2015 को मंदिर पर रहने वाले महंत बाबा भीकमदास व गांव के रहने वाले मनोहर की खून से लथपथ लाश मिली थी। दोनों की हत्या लाठी डंडों से पीट कर की गई थी। विवेचना में पता चला कि जघन्य हत्याकांड को गांव के ही योगेश ने अंजाम दिया है। 

मृतक मनोहर के भाई गिर्राज ने योगेश के खिलाफ मगोर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। योगेश को महंत ने मंदिर पर नशा करने से मना कर दिया था। पुलिस ने योगेश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। योगेश तभी से जिला कारागार में बंद है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना का आदेश भी दिया है।

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Uttarakhand