अल्मोड़ा। डोल गांव लमगड़ा स्थित विष्णु मंदिर के बाबा की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर मलिक सुल्तान की अदालत ने हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास और 5100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 2018 में तीन लोगों ने बाबा की हत्या कर दी थी। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपियों को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 29 सितंबर 2018 को डोल गांव निवासी जगत सिंह ने लमगड़ा थाने में सूचना दी थी कि लमगड़ा के विष्णु मंदिर के बाबा भुवन चंद्र फुलारा आठ-दस दिन से लापता हैं। कुछ दिन बाद एक नाले से बाबा की लाश बरामद हुई। बाबा के पिता गोविंद बल्लभ फुलारा ने थाना लमगड़ा में अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस जांच में डोल निवासी सूरज सिंह, दीपक सिंह और यतेंद्र सिंह का नाम सामने आया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह कोर्ट में पेश किए। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने सूरज सिंह, दीपक सिंह और यतेंद्र सिंह को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने तीनों को धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही अभियुक्तों को धारा 201 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत एक माह का कठोर कारावास और 100 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना जमा न करने पर आरोपियों को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।