राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने से इनकार करने वाले पांच सरकारी अधिकारियों पर पारदर्शिता कानून के तहत पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगा वांछित जानकारी 15 दिन में उपलब्ध कराने के लिए कहा है। सूचना आयुक्त नारायण बरेठ ने बताया कि दंडित किए गए अधिकारियों में भीलवाड़ा जिले के सहारा बलॉक के शिक्षा अधिकारी ने स्थानीय नागरिक बाबूलाल सेन को सूचना देने से इनकार किया था। बाबूलाल ने एक निजी स्कूल में प्रवेश संबंधी जानकारी सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी थी। इसे दो साल से ज्यादा तक लटकाया गया। दूसरी ओर, उनियारा नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी पर स्थानीय निवासी मुजम्मिल अहमद को सूचना देने से इनकार पर जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह के मामलों में उदयपुर जिले के दो और बूंदी के एक तहसीलदार पर जुर्माना लगाया गया है

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