वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही सभी सामाजिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह आदि पर लगे प्रतिबंधों को हटाते हुए पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई बुधवार को मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने नई एसओपी जारी की है। इसके तहत अब कोविड नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इनसे संबंधित गतिविधियां गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल के तहत अपनी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे
केंद्र और राज्य सरकार की निकायों की ओर से आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी। सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड शासन की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।कोविड नियमों जैसे सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सेनेटाइज करने आदि का अनुपालन करना होगा।
– नई एसओपी के अनुसार, राज्य में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 28 फरवरी, 2022 तक बंद रहेंगे।
– इसके अलावा राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन की भी अनुमति नहीं होगी।
– जो गतिविधियों, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबंधित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
– सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
– सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए छह फिट की दूरी बनाए रखना होगा।
– सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा, जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

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