मेले के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। अस्थाई दुकानें लगाने वाले व्यापारियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तीनों खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफएसओ) को पूरे मेला क्षेत्र में कार्रवाई का विशेष अधिकार मिलेगा। राज्य की सीमाओं पर बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थों की भी जांच की जाएगी। एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सैंपलिंग की कार्रवाई शुरू कर देगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अस्थाई दुकानों से सैंपल तो भरती हैं लेकिन जांच में सैंपल फेल होने पर दुकानदार को खोजना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस बार कांवड़ मेले में अस्थाई ढाबे और अन्य खाद्य पदार्थों की दुकान लगाने वालों को https://foscos.fssai.gov.in/ पंजीकरण कराना होगा।

जिले में रुड़की, हरिद्वार देहात और नगर निगम क्षेत्र में तीन एफएसओ हैं। सभी एफसओ को अपने क्षेत्र में कार्रवाई का अधिकार होता है। सैंपल फेल होने पर एफएसओ संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं लेकिन कांवड़ मेले के दौरान तीनों एफएसओ को पूरे मेला क्षेत्र में कार्रवाई का विशेष अधिकार मिलेगा। इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले सभी खाद्य उत्पादों की जांच के लिए चिड़ियापुर, नारसन, भगवानपुर, खानपुर बाॅर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान जगह-जगह भंडारों का आयोजन किया जाता है। कांवड़ियों को अच्छा और साफ खाना मिले इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। भंडारों में भोजन की गुणवत्ता और सफाई की भी जांच होगी।

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